हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

आज की खबर 
विश्व नाथ त्रिपाठी 
प्रतापगढ़ ब्यूरो प्रभारी 

प्रतापगढ़  हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को राहत नही मिली। कोर्ट ने आजम की याचिका औचित्यहीन हो जाने की वजह से खारिज कर दिया। 
इससे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ-साथ उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसके बाद उनकी उनकी तरफ से दायर स्टे एप्लीकेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से ही रामपुर सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से आजम खान की याचिका औचित्य हीन हो गई थी। जिसकी वजह से यह फैसला आया। है कि हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की जेल सजा दी गई।

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